Ballia News : पिता-पुत्र समेत पांच को मिली तीन-तीन वर्ष की सजा

Ballia News : पिता-पुत्र समेत पांच को मिली तीन-तीन वर्ष की सजा

Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 452, 323/149, 147 भादवि व 3(1) X एससी/एसटी के मामले में विशेष न्यायधीश (एससी/एसटीएक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश बलिया की अदालत ने 5 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। 

भीमपुरा थाना पर पंजीकृत धारा 452, 323/149, 147 भादवि व 3(1)X एससी/एसटी में आरोपित अभियुक्त शिवशंकर पुत्र संगम राजभर, सदाबृक्ष राजभर पुत्र कखी राजभर, अमित कुमार राजभर पुत्र सदाबृक्ष राजभर, साहेब पुत्र रामबढाई व राणा प्रताप राजभर पुत्र संगम राजभर (निवासीगण गोविन्दपुर, थाना भीमपुरा, बलिया) को अदालत ने धारा 452 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास व 000-1000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वहीं, अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्तगण को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

धारा 323/149 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 06 माह का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। धारा 147 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तगण को 01 वर्ष का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया। अभियोजन अधिकारी ADGC अशोक कुमार ओझा रहे। 

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