घर में अकेली 12 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म, बलिया पुलिस के हत्थे चढ़ा युवक




बांसडीह, बलिया : घर में अकेली किशोरी के साथ दुराचार के मामले में बांसडीह कोतवाली पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ पाक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। किशोरी की मां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह 21 मार्च को अपने घर से दवा लेने बाहर बाजार गयी थी। घर में 12 वर्षीय पुत्री अकेली थी। इसी दौरान एक युवक उसे पकड़ कर पास की झोपड़ी में ले गया और जबरदस्ती दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके कपड़े फाड़ दिया।
घर वापस लौटने पर बेटी से उसकी हालत देखकर पूछा तो उसने रो-रो कर सारी बात बताई। युवक के घर शिकायत करने पर उसके चाचा ने कहा कि मेरे भतीजे से अपनी बेटी की शादी करवा दो। वहीं, शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में महिला ने घटना के दिन ही पुलिस से शिकायत किया।
पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर धारा 65 (1)/351(3) बीएनएस व 3, 4 (2) पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया हैं। कोतवाल संजय सिंह ने बताया कि आरोपी गोलू राजभर पुत्र बलेश्वर राजभर (निवासी मिश्र केवटलिया, थाना बांसडीह, बलिया) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह, कां. निसार अहमद व प्रमोद कुमार शामिल रहे।
विजय कुमार गुप्ता

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