यूपी में स्थानांतरण को लेकर आया यह आदेश

यूपी में स्थानांतरण को लेकर आया यह आदेश


लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। विशेष मामलों में सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर ही तबादले किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए वर्तमान सत्र में तबादलों पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। यानी अब किसी भी प्रकार के तबादले नहीं होंगे। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को इसके आदेश भी जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान तबादला सत्र 2020-21 में अग्रिम आदेशों तक तबादले पर रोक रहेगी।

मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि अपरिहार्य परिस्थिति में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही तबादले किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्ति, मृत्यु, चिकित्सीय अशक्तता, प्रोन्नति, त्यागपत्र, निलंबन या फिर सेवा से अलग किए जाने के कारण रिक्त हुए पदों को प्रशासनिक विभाग स्थानांतरण नीति के अनुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन लेकर भर सकते हैं। हालांकि, इसमें प्रतिबंध यह होगा कि इस रिक्ति को भरने से उत्पन्न होने वाली परिणामी रिक्ति पर तैनाती नहीं की जाएगी।


Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

IN PHOTO : लखनऊ में बिल्डिंग गिरने से अब तक 8 लोगों की मौत, कई घायल IN PHOTO : लखनऊ में बिल्डिंग गिरने से अब तक 8 लोगों की मौत, कई घायल
लखनऊ : लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में एक बिल्डिंग ढह गई। सूचना मिलते ही पुलिस...
8 सितम्बर 2024 : आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें दैनिक राशिफल
बलिया : आलोक सिंह मोनू बने सदस्यता अभियान के जिला संयोजक
बलिया पुलिस पर हमला करने वाले पति-पत्नी समेत सात अभियुक्त गिरफ्तार
एडेड स्कूलों में 22 से अधिक फर्जी नियुक्तियां, DIOS ने रोका वेतन ; लगभग 2 करोड़ हो चुका है एरियर भुगतान
बलिया : नहीं रहे पं. सुधाकर मिश्र, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी व कलराज मिश्र से था गहरा रिश्ता ; जानिए जनसंघ से भाजपा तक इनका राजनीतिक सफर
बलिया : त्यागपत्र व नियुक्ति, वेतन, पेंशन तथा ग्रेज्युटी भुगतान के मामले में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज