बलिया में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को मिली 20 साल की कैद
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बलिया: पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई यूपी पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत हुई। एसपी ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की पैरवी के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
दोषी साजिद उर्फ राजा बाबू को तीन अलग-अलग धाराओं में सजा मिली है। पॉक्सो एक्ट की धारा-6 में 20 साल की सजा और 5000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 363 में 5 साल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना, तथा धारा 366 में 7 साल की सजा और 3000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर दोषी को क्रमशः 3 माह, 1 माह और 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला थाना फेफना में दर्ज किया गया था। अभियोजन अधिकारी के रूप में एडीजीसी देवनारायण पाण्डेय ने कार्य किया।
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