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बलिया : तीन नये आपराधिक कानून पर कोतवाल ने की विस्तृत चर्चा
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बांसडीह, बलिया : एक जुलाई से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए है। इसकी विस्तृत रूप से आम-जनमानस को जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर बांसडीह कोतवाली परिसर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। नवागत कोतवाल संजय सिंह ने बताया कि पहले इंडियन पीनल कोड (आइपीसी)1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (सीआरपीसी) 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एवीडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गया है।
कोतवाल संजय सिंह ने क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के साथ Video प्रसारण के साथ जानकारी मुहैया कराई। बताया कि आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले तीन नये कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआइआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नये कानून में 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआइआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरा होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय है। इस मौके पर सभासद दीवान जी, मिथिलेश तिवारी, प्रधान दया, प्रधान अजीत कुमार, अशोक गुप्ता सहित अन्य संभ्रांत लोग मौजूद रहे।
विजय कुमार गुप्ता
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