बलिया : पिता पर धारदार हथियार से हमला करने वाले पुत्र को मिली कठोर सजा
बलिया : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत एसपी विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के प्रयास के मामले में न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आरोपी बेटे को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामला चितबड़ागांव थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के टीकादेवरी निवासी निर्मला तिवारी पत्नी स्व. ओमप्रकाश तिवारी ने दो नवम्बर 2022 को पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि एक नवम्बर की सुबह मेरे ससुर बलिराम तिवारी अपने खेत में गये थे। इसी बीच मेरा देवर सुनील तिवारी वहां पहुंचकर गाली देते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया। गर्दन, मूंह, कान आदि जगहों पर गंभीर चोट आयी। घटना को अंजाम देने के बाद सुनील मौके से भाग गया।
चितबड़ागांव थाना पुलिस ने धारा 307, 324, 325, 504, 506 भादवि के तहत केस दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय सत्र न्यायाधीश ने दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी पुत्र को धारा 307 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, धारा 324 भादवि में 03 वर्ष तथा धारा 504 भादवि में 01 वर्ष व धारा 506 भादवि में 01 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
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