डेढ़ सौ अध्यापकों के खिलाफ बलिया बीएसए की बड़ी कार्रवाई, इन हेडमास्टरों से भी जबाब-तलब
Ballia News : महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्याभवन निशातगंज लखनऊ द्वारा विद्यालयों के नियमित निरीक्षण एवं कार्यक्रमों की प्रगत्ति की अनुश्रवण किए जाने को लेकर निर्गत आदेश के अनुपालन में खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, जनपद एवं ब्लाक स्तरीय टारक फोर्स के अधिकारियों द्वारा प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परिषदीय विद्यालयों में अध्यापक, शिक्षामित्र तथा अनुदेशक बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाये गये। निरीक्षण के दौरान अपने विद्यालय से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित पाया जाना, अनुशासनहीनता, उच्चाधिकारी के आदेशों तथा निर्देशों की अवहलेना तो है ही, सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही भी है। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये 148 अध्यापक, शिक्षामित्र तथा अनुदेशकों का वेतन/मानदेय की कटौती नो वर्क नी पे के आधार पर बीएसए मनीष कुमार सिंह ने किया है।
बीएसए मनीष कुमार सिंह ने सम्बंधित अध्यापक, शिक्षामित्र तथा अनुदेशकों को निर्देशित किया है कि अपना स्पष्टीकरण 07 कार्य दिवस के अन्दर सुसंगत साक्ष्यों सहित अपने खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समयांतर्गत व संतोषजनक स्पष्टीकरण न होने की दशा में स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा। वहीं, सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को बीएसए ने कहा है वह स्पष्ट करें कि विद्यालय में बार-बार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित कार्मिकों के सम्बन्ध में आप द्वारा पूर्व में क्या कार्यवाही की गयी ? सम्बन्धित कार्मिक यदि उक्त दिवस पर मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत अवकाश पर थे तो इस सूचना का अंकन विद्यालय रजिस्टर में "अवकाश रिफरेन्स नम्बर के साथ क्यों नहीं किया गया ? अन्यथा की स्थिति में अधीनस्थ पर प्रभावी पर्यवेक्षणीय नियंत्रण न रख पाने के दृष्टिगत आपका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
यही नहीं, बीएसए ने सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि प्राविधानानुसार अनुपस्थिति तिथि का वेतन/मानदेय काटौती के सम्बन्ध में मानव सम्पदा के सर्विस बुक पर अनिवार्य रूप से अंकित करें। साथ ही ऐसे कार्मिक जो 03 या 03 से अधिक बार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये है, उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु आख्या एक सप्ताह के भीतर अधोहरताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिस्चित करें।
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