Ballia News : अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी युवक को 25 वर्ष सश्रम कारावास
Ballia News : OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 363, 366 व पाक्सो एक्ट की धारा 6 के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए न्यायालय सत्र न्यायाधीश बलिया ने 25 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 40 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी से थाना गड़वार पर 2022 में पंजीकृत धारा-363, 366 भादवि व पाक्सो एक्ट की धारा 6 से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी आशीष कुमार उर्फ शाहरुख पुत्र श्याम नारायण (निवासी : पियरही थाना गड़वार, बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं-08 द्वारा धारा 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुए 25 वर्ष सश्रम कारावास एवं 25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।
वहीं, धारा 363 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा। धारा 366 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा। अभियोजन अधिकारी ADGC राकेश कुमार पाण्डेय रहे।
रोहित सिंह मिथिलेश
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