बलिया में पूर्व विधायक समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज
Ballia News : बसपा के पूर्व विधायक छोटेलाल राजभर समेत तीन लोगों के खिलाफ नगरा थाना पुलिस ने न्यायालय सिविल जज एवं एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इन पर विधायक निधि से अनुचित लाभ उठाने के आरोप में वाद दायर किया गया था।
नरही निवासी डाॅ. विजय नारायण सिंह ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि चिलकहर के तत्कालीन बसपा विधायक छोटेलाल राजभर को 40 प्रतिशत अनुचित लाभ देकर विधायक निधि से 5 लाख रुपये आवंटित करा लिए गए। फर्जी आगणन, मानचित्र देकर, फर्जी भूमि और भवन दर्शा कर सरकारी राजकोष से पांच लाख रुपये निकाले गए। इसके बाद बिना निर्माण के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया।
तत्कालीन विधायक ने विधायक निधि से अपने अंतिम कार्यकाल 2001-02 में 40 प्रतिशत अनुचित लाभ के एवज में करोड़ों रुपये विधायक निधि से आवंटित किए। पुलिस ने पूर्व विधायक छोटेलाल राजभर के साथ ही सरस्वती विद्या मंदिर के प्रबंधक एवं संचालक अजय, सरस्वती विद्या मंदिर नगरा के प्रधानाचार्य मनोज कुमार पांडेय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रभारी निरीक्षक हरिशंकर सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
रोहित सिंह मिथिलेश
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