बलिया : फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे CISF में नौकरी पाए युवक पर मुकदमा, ये है पूरा मामला

बलिया : फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे CISF में नौकरी पाए युवक पर मुकदमा, ये है पूरा मामला

Ballia News : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) में प्रशिक्षण ले रहे बलिया के भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक युवक द्वारा फर्जी निवास प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। प्रकरण में उप महानिरीक्षक कार्यालय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बड़वाह, मप्र के प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार की तहरीर पर भीमपुरा थाना पुलिस ने प्रशिक्षु राहुल चौहान पर मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस को दिये तहरीर में प्रभारी निरीक्षक ने कहा कि राहुल चौहान पुत्र रमेश चौहान को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई एफजीयूटीपीपी ऊंचाहार द्वारा 25 अगस्त 2023 में नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। इस पत्र के अंतर्गत राहुल चौहान को 04 नवंबर 2023 को बतौर आरक्षक प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, बड़वाह, मप्र में रिपोर्ट करना था।

प्रशिक्षणार्थी राहुल चौहान को बतौर आरक्षक नियुक्त कर दो वर्ष की परीवीक्षा अविधि में रखा गया। प्रशिक्षणार्थी द्वारा VILL-SIWACHEL, PO-BANGLAGHAT, DIST- CACHAR, STATE ASSAAM, PIN-788026 का निवासी बताया था। उक्त के सबंध में मूल निवास जॉच के लिए जिलाधिकारी एवं कलेक्टर कार्यालय CACHAR, SILCHAR ASSAM भेजा गया था। 18 मार्च 2024 को जिलाधिकारी एवं कलेक्टर कार्यालय CACHAR, SILCHAR ASSAM द्वारा प्रमाणित किया गया है कि उक्त प्रशिक्षणार्थी राहुल चौहान पुत्र रमेश चौहान को इस कार्यालय से आवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया तथा सत्यापन के लिए भेजा गया प्रमाण पत्र जाली है।

उक्त प्रशिक्षणार्थी को दिये गये नियुक्ति प्रमाण पत्र के पैरा-2 (XIV) में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि भर्ती हेतु सीट सभी राज्यों के जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। संबधित राज्य का मूल निवासी ही उस राज्य की सीट के लिए आवेदन कर सकता है। नियुक्ति अंतिम है तथा मूल निवास प्रमाण पत्र की जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। यदि मूल निवास की जांच रिपोर्ट में यह साबित होता है कि मूल निवास प्रमाण पत्र फर्जी है तो बिना कोई अतिरिक्त कारण बताये नियुक्ति को तुरंत समाप्त कर दिया जायेगा। परिणाम स्वरुप प्रशिक्षणार्थी राहुल चौहान की सेवा 04.06.2024 द्वारा, केऔसुब नियमावली 2001 के नियम 26 (4) में निहित प्रावधानों के अनुसार समाप्त कर दी गई है। भीमपुरा थानाध्यक्ष मनोज सिंह ने बताया कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल की जा रही है।

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रोहित सिंह मिथिलेश

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