30 नवम्बर से पहले होगा परिषदीय स्कूलों में विद्यालय प्रबंध समिति : बीएसए
Ballia News : गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त परिषदीय स्कूलों में विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) का पुनर्गठन 30 नवंबर से पहले कराने के निर्देश हैं, क्योंकि प्रबंध समितियों का कार्यकाल 30 नवंबर को खत्म हो रहा है। इसे लेकर जिला अधिकारी ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही खंड विकास अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित कर दिया है।
बीएसए मनीष कुमार सिंह ने बताया कि निः शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जिले के 2249 परिषदीय स्कूलों में विद्यालय प्रबंध समिति है। इन समितियों का कार्यकाल दो साल के लिए होता है। 30 नवंबर को कार्यकाल पूरा होने से एक दिसंबर से पहले नई कार्यकारिणी का गठन किया जाना है। एक ही परिसर में स्थापित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालय के लिए एक ही समिति का गठन किया जाएगा।
विद्यालय प्रबंध समितियों के गठन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। निर्देश दिए गये हैं कि विद्यालय प्रबंध समिति के गठन के लिए सभी अभिभावकों की खुली बैठक विद्यालय परिसर में करायी जाए। विवाद होने की स्थिति में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी गोपनीय मतदान से निराकरण कराएं। प्रबंध समिति के गठन से पहले जानकारी गांव में दी जाए।
समिति में 15 सदस्य हो सकेंगे शामिल
जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) सौरभ गुप्ता ने बताया कि समिति में 15 सदस्य शामिल हो सकेंगे, जिसमें 11 सदस्य बच्चों के अभिभावक होंगे। 50 फीसदी महिला सदस्यों को रखना अनिवार्य होगा। जबकि, चार सदस्यों में एक स्थानीय निकाय का पंचायत का सदस्य, एक एएनएम और डीएम द्वारा नामित एक लेखपाल, एक प्रधानाध्यापक शामिल होगा।
ये कार्य करेंगी समिति
विद्यालयों में गठित होने वाली प्रबंध समिति आसपास के क्षेत्र के सभी बच्चों का नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करेगी। समिति विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं मानकों के रखरखाव का भी अवलोकन कर सकेंगी। साथ ही निपुण भारत मिशन अभियान के तहत अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित करेगी। एमडीएम के तहत मिलने वाले मिड-डे-मील का भी समय समय पर अवलोकन समिति कर सकेंगी।
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