बलिया : 5 माह पहले नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले युवक को मिली बड़ी सजा
Ballia News : पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय ने 25 वर्ष का सश्रम कारावास व पैंतीस हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
21 अगस्त 2024 को उभांव पर पंजीकृत धारा 115 (2),352 बीएनएस व ¾ (2) पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त आलोक पुत्र रामलाल (निवासी मुहम्मदपुर मठिया थाना भीमपुरा, हाल मुकाम नवकापुर वार्ड नं. 3 कस्बा बेल्थरा रोड थाना उभांव, बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट सं. 8 बलिया द्वारा धारा 4 (2) पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व तीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
धारा 115 (2) बीएनएस में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को एक वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 352 बीएनएस में दोषसिद्ध अभियुक्त को एक वर्ष का सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन अधिकारी एडीसी राकेश कुमार पाण्डेय ने पैरवी की।
रोहित सिंह मिथिलेश
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