सामने आई मनमानी, खंड शिक्षा अधिकारी सस्पेंड




सिद्धार्थनगर : स्वयं ही पोर्टल पर अवकाश स्वीकृत कर उपस्थित पंजिका पर अनुपस्थित दिखाकर अधीनस्थ का वेतन बाधित करना, श्रीमती सरिता मौर्य का बाल्य-देखभाल अवकाश के लिए प्रस्तुत ऑनलाइन प्रार्थना-पत्र को निरस्त करना, श्रीमती श्वेता साहू द्वारा प्रस्तुत बाल्य देखभाल अवकाश को कुटुम्ब रजिस्ट्रर की नकल संलग्न न किये जाने के कारण अस्वीकृत करना तथा नियमों एवं विनियमों के विपरीत कार्य करने के लिए दोषी खण्ड शिक्षा अधिकारी इटवा महेन्द्र कुमार को शासन ने निलंबित कर दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-4 के अन्तर्गत निलम्बित एवं नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच के लिए मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया है।
बीईओ महेन्द्र कुमार निलम्बन अवधि में मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे। निलम्बन अवधि में महेन्द्र कुमार को वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग 2 से 4 के मूल नियम-53 के प्रावधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश की राशि के बराबर देय होगी। उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते धनराशि पर महंगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगी, किन्तु ऐसे अधिकारी/कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय न होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था।


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