बलिया : नाबालिग से दुष्कर्म, जेल में 25 साल कैद रहेगा दोषी युवक

बलिया : नाबालिग से दुष्कर्म, जेल में 25 साल कैद रहेगा दोषी युवक

बलिया : तीन वर्ष पहले नाबालिग से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी को 25 साल का सश्रम कारावास और 26 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत ने माना कि पीड़िता नाबालिग थी, ऐसे में कोई रियायत की गुंजाइश नहीं है।

तीन साल पहले भीमपुरा पुलिस ने इलाके के धरमपुर निवासी गौतम के खिलाफ दुष्कर्म, धमकी तथा पाक्सो एक्ट का केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश अष्टम (पाक्सो एक्ट) के कोर्ट में चल रही थी। न्यायालय ने पाक्सो एक्ट व धमकी देने में दोषी मिलने पर 25 साल की कैद व 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाया है। अर्थदंड न अदा करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। 

रोहित सिंह मिथिलेश

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